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अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों के 1 किमी के भीतर कोई खनन, फैक्ट्रियां नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों के 1 किमी के भीतर कोई खनन, फैक्ट्रियां नहीं: सुप्रीम कोर्ट

प्रत्येक राज्य के मुख्य संरक्षक ईएसजेड के अंतर्गत आने वाले मौजूदा ढांचे की एक सूची तैयार करेंगे।

नई दिल्ली:

वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास कम से कम 1 किमी के बफर ज़ोन में कोई खनन या कारखाने नहीं हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) में और उसके आसपास गतिविधियों को विनियमित करने के निर्देश जारी किए। ) देश भर में।

इन क्षेत्रों में चल रही विनिर्माण और इसी तरह की गतिविधियाँ मुख्य वन संरक्षक की अनुमति से ही चलेंगी, अदालत ने फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक राज्य के मुख्य संरक्षक ईएसजेड पदनाम के तहत आने वाले मौजूदा ढांचे की एक सूची तैयार करेंगे और इसे तीन महीने के भीतर जमा करेंगे।

इसमें कहा गया है कि वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के भीतर कोई खनन नहीं हो सकता है।

यह निर्देश वन संरक्षण समेत अन्य मुद्दों को लेकर दायर एक याचिका पर आया है।

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